Mbns news रायपुर|| नई दिल्ली।
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि 31 जुलाई तक कुल 6.50 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हुए हैं। इनमें से लगभग 36.91 लाख ITR 31 जुलाई शाम 6 बजे तक दाखिल किए गए, लेकिन जो लोग अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं अब उनके पास क्या ऑप्शन बचे हैं? क्या वो अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? लेकिन आईटीआर से जुड़ी कई अपवाह खबरें भी आ रही हैं जिनसे आप सावधान रहें।
आईटीआर रिफंड का समय चल रह है इसलिए अब जालसाज भी इनकम टैक्स से जुड़े फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। यह स्कैम ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसे पैन अपडेट करवाने के नाम पर किया जाता था। नए स्कैम के तहत सरकार की फैक्ट चेक कंपनी PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए बताया कि एक वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि प्राप्तकर्ता को 15,490 रुपये का आयकर रिफंड स्वीकृत किया गया है।
इस वायरल मैसेज के जवाब ने PIB ने बताया कि यूजर्स को यह पता होना चाहिए की यदि कोई रिफंड बकाया है तो आईटी विभाग रिफंड के लिए कोई लिंक नहीं देगा। इसके अलावा, आपको उन वेबसाइटों पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्रदान करने से बचना चाहिए जिन पर आपको एसएमएस द्वारा लिंक भेजा जाता है क्योंकि यह आपके कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक फिशिंग घोटाला हो सकता है।