Mbns news Raipur|| नई दिल्ली |आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको परिणामों से बचने के लिए समय सीमा से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा।
लिंक करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ाई गई थी, लेकिन आपने नहीं कराया है. पंजीकृत और अपंजीकृत उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फीलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री-लॉगिन और पोस्ट लॉगिन मोड में लिंक कर सकते हैं।
अगर आपने तय तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकिंग आवेदन जमा करने से पहले 1000 रुपये का आवश्यक शुल्क देना होगा. इसका भुगतान एक ही चालान में किया जाएगा.