Mbns news Raipur|| नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ 2 अगस्त से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों से 25 जुलाई तक अपना जवाब देने के लिए कहा।
कोर्ट में अनुच्छेद-370 हटाए जाने के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। मामले की सुनवाई कर रहे पांच सदस्यीय संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह जम्मू-कश्मीर के हालात पर दाखिल केंद्र के नए हलफनामे पर सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि इसका संवैधानिक प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। पीठ ने कहा कि वह सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि याचिकाकर्ता शाह फैजल और शेहला रशिद अपनी याचिका वापस ले चुके हैं। वरिष्ठ वकील राजू रामचद्रंन ने बताया कि दोनों के नाम याचिकाकर्ता की लिस्ट से हटाने के लिए चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्री को निर्देश दे दिया। अभी तक मामले की सुनवाई में लीड पिटीशन शाह फैजल बनाम भारत सरकार के नाम से लिस्ट की जाती थी। अब से नए नाम Article 370 के नाम से कार्यसूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 के प्रावधानों में बदलाव कर जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इसके बाद से अन्य राज्यों की तरह जम्मू -कश्मीर में देश के कानून लागू हो गए हैं। अब प्रदेश के पास कोई अलग से कानून, झंडा नहीं है. इसके साथ ही पिछड़े वर्ग को मिलने वाला आरक्षण भी लागू हो गया है।