Site icon MBNS NEWS

Breaking news:मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, क्या 2024 का चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी?

Mbns news Raipur|| कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है. गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की राह भी मुश्किल हो गई है.

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे. वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. राहुल की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है.

राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे ।

Exit mobile version