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GST Counsil Meeting: ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर लगेगा 28% GST, इस दिन से होगा लागू :

Mbns news रायपुर|| नई दिल्ली।

ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर आने वाले एक अक्टूबर से 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर फेस वैल्यू का 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में GST Rates और सुधारों से जुड़े कई मामलों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स राइडिंग पर जीएसटी दर को लेकर भी फैसला लिया गया। गौरतलब है कि इससे पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन गेमिंग कंपनियों की ओर से इस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा था।

पिछली बैठक में लिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए हालांकि, काउंसिल इस बात पर राजी हुई है कि 6 महीने बाद जीएसटी दर पर फिर से रिव्यू किया जाएगा। बुधवार को हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के मामले में टैक्स प्रवेश स्तर पर लगेगा। यदि कोई व्यक्ति 1,000 रुपए का दांव लगाता है तो 1000 रुपए पर टैक्स लगेगा। अगर वह 300 रुपए जीतता है और फिर से 1300 रुपए का दांव लगाता है तो जीतने वाली राशि पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में सिफारिश की थी कि ऑनलाइन गेमिंग के मामले में स्पष्टता के लिए कानून में संशोधन किया जा सकता है। काउंसिल ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में टैक्स पर स्पष्टता के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधनों की सिफारिश की थी।

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