Mbns news Raipur||दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता Sushant Singh Rajput केस पर बनी फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से Sushant के परिवार को बड़ा झटका लगा है। इस फिल्म के बैन के लिए Sushant के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसको खारिज कर दिया गया है। जस्टिस ने कहा कि एक्टर के निजी अधिकार उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गए हैं।
Sushant Singh Rajput की मौत को आज भी कोई नहीं भूल पाया है, मामला अब भी सीबीआई के पास है, जिसपर अभी निर्णय नहीं आया है। इस बीच Sushant की जिंदगी पर ‘न्याय: द जस्टिस’ फिल्म बनाई गई है, जो लपालप ओरिजिनल नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो चुकी है।
>>> यह तर्क दिया कोर्ट ने :-
याचिका पर Delhi HC ने सुनवाई की और Sushant Singh Rajput के पिता की याचिका को खारिज कर दिया। मामले में जस्टिस हरिशंकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि Sushant Singh Rajput की प्राइवेसी के अधिकार उनकी मौत के साथ समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा, “व्यक्तित्व अधिकारों के साथ-साथ गोपनीयता और प्रचार के अधिकार भी Sushant Singh Rajput की मौत के साथ समाप्त हो गए हैं। और किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उनके अधिकार किसी रिश्तेदार या संबंधी को विरासत में नहीं दिए जा सकते हैं।
>>> दो साल में हजारों लोग देख चुके होंगे फिल्म :-
जस्टिस हरिशंकर ने यह भी कहा कि ‘न्याय: द जस्टिस’ फिल्म 2 साल पहले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लपालप पर रिलीज हो गई थी और अब तक इस फिल्म को हजारों लोगों ने देख भी लिया होगा। ऐसे में फिल्म पर बैन लगाने का अब कोई औचित्य नहीं है।