छत्तीसगढ़: आचार संहिता को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कर्मचारियों को दिए अहम निर्देश, इन सरकारी कामों पर रहेगी रोक :

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Mbns news रायपुर|| मनेन्द्रगढ़ ।

विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के संबंध में दोनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मैदानी स्तर के कर्मचारी एवं राजस्व निरीक्षक की बैठक ली। जिसमें उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के भीतर की जाने वाली संपत्ति विरूपण हटाने की कार्रवाई के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

शासकीय सम्पत्ति शासकीय कार्यालय से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि 24 घण्टे के भीतर हटाने की कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सडक, पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाए गये होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभों एवं वृक्षों पर लगाए गये बैनर, पोस्टरों को 48 घंटे के भीतर हटाया जायेगा। निजी घरों में किये गये दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर हटाने की कार्रवाई की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को अभी से ऐसे स्थानों का चिन्हित कर योजना बनाकर टीम का गठन करने के निर्देश दिये गये जिससे समय सीमा के भीतर विरूपण हटाने की कार्यवाही की जा सके।

इस कार्य के लिए मैदानी अधिकारी प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड का दौरा कर पंजी संधारण करके रखें कि किन-किन स्थानों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही की जानी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिये की 72 घंटे के बाद जिले के सभी स्थानों से इस प्रकार के सम्पत्ति विरूपण दिखाई नहीं देना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही केन्द्र अथवा राज्य के सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय में राजनैतिक पदाधिकारियों को दी गयी शासकीय वाहन वापस लिये जायेंगे। शासकीय वाहन का दुरुपयोग नहीं होगा। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में चल रही निर्माण कार्य की सूची प्राप्त करेगें। कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं होगा।

किसी भी प्रकार का शिलान्यास, भूमिपूजन अथवा टेन्डर जारी नहीं होगी। सरकारी खर्च पर सरकार की उपलब्धि संबंधी विज्ञापन जारी नहीं होगें। ऐसे विज्ञापन के प्रसारण पर तत्काल रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता लगते ही निर्वाचन व्यय की निगरानी करने वाली समितिया तत्काल सक्रिय हो जाएगी और पूरे चुनाव के दौरान जिला स्तर पर 24 X 7 नियंत्रण कक्ष तत्काल सक्रिय हो जाएगा। शिकायत प्रकोष्ठ तत्काल कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित नहीं होंगे। सभी अधिकारियों को निर्वाचन अवधि में प्रतिदिन सम्पत्ति विरूपण रोकथाम की जानकारी समय 3 बजे तक अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को देने के निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक सिद्वार्थ तिवारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए कहा कि दोपहिया तीनपहिया, चारपहिया व भारी वाहनों के उपयोग, वाहनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने, आमसभा, रैली, रोड शो करने के लिए अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। रोड शो के दौरान किसी भी तरह की अस्त्र-शस्त्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और न ही पुतला दहन व पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। कोलाहल अधिनियम के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

इस दौरान सभाकक्ष में भाजपा से अनिल केशरवानी, कांग्रेस के राजेश शर्मा, जनता कांग्रेस से आदित्य डेविड तथा आम आदमी पार्टी से विकास पाण्डेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार सिदार, संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, एसडीएम मूलचन्द चोपड़ा, श्रीमती अभिलाषा पैकरा सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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